Unlock 4 / केंद्र ने राज्यों से छीन ली लॉकडाउन से जुड़ी ये बड़ी शक्ति, जानें वजह

By: Pinki Sun, 30 Aug 2020 1:07:40

Unlock 4 / केंद्र ने राज्यों से छीन ली लॉकडाउन से जुड़ी ये बड़ी शक्ति, जानें वजह

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35.43 लाख हो गई है। चार दिन से 75 हजार से ज्यादा केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 78 हजार 479 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आईं। 64 हजार 982 संक्रमित ठीक हो गए, जबकि 943 की मौत हो गई। बीते 15 दिनों में ही देखें तो कुल 10 लाख 14 हजार केस आए, करीब 9 लाख 4 हजार 964 मरीज ठीक हुए और 14 हजार 525 की मौत हो गई। इससे एक्टिव केस में सिर्फ 95 हजार की बढ़ोतरी हुई। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 (Unlock-4.0) की गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी है। दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि 22 मार्च से बंद पड़ी मेट्रो का संचालन शर्तों के साथ 7 सितंबर को फिर से शुरू हो जाएगा। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्लीवासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसमें भी यात्रा करने के कई नियम लागू होंगे। वहीं, अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की नई गाइडलाइन में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से अपनी मर्जी से लोकल लॉकडाउन (Local Lockdown) लगाए जाने की शक्ति को छीन लिया गया है। गाइडलाइन में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कोई भी राज्य अपने यहां अब केंद्र सरकार से सलाह-मशविरा किए बिना लॉकडाउन (Lockdown) नहीं लगा सकेंगे। इस दौरान केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाए जाने की छूट दी गई है।

केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन से साफ हो गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाहर के किसी भी इलाके में राज्य अब अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। केंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में अगले 30 दिनों तक यानी 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सामान लेने और जरूरी काम पर जाने की ही छूट दी जा सकेगी। खबर है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लॉकडाउन लगाने की शक्ति छीनी है, उसके पीछे बड़ी वजह कारोबार है।

दरअसल कई मैन्युफैक्चरर्स की शिकायत थी कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से उनके माल की निर्बाध आवाजाही में काफी दिक्कत आती है। लॉकडाउन की शक्ति छीन लिए जाने से केंद्र ने जिस तरह से मेट्रो को शुरू करने का फैसला लिया है, उसका भी लाभ आम जन को मिलेगा।

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब उत्तर प्रदेश और असम की तरह अन्य राज्यों में शनिवार और रविवार को लगाया जाने वाला लॉकडाउन भी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकेगा। इसी के साथ कई राज्यों में रात में लॉकडाउन लगाया जाता रहा है। ऐसे में इन्हें लॉकडाउन में ढील देनी होगी। कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने केंद्र की गाइडलाइन आने से पहले ही कई इलाकों में लॉकडाउन की घो​षणा कर दी थी। ऐसे में अभी तक इन राज्यों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। बता दें कि कर्नाटक और बिहार ने पहले ही 14 दिन तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। वहीं असम, उत्तर प्रदेश ने राज्य में शनिवार-संडे का लॉकडाउन लगाया हुआ है।

नई गाइडलाइन की कुछ प्रमुख बातें

- सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्लीवासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसमें भी यात्रा करने के कई नियम लागू होंगे

- मार्च के बाद से पहली बार 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है।

- कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती है। ये उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।

- नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITI) और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंर्ट्स में ट्रेनिंग दी जा सकेगी।

- टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस के जिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लैबोरेटरी का इस्तेमाल या एक्सपेरिमेंट वर्क जरूरी है, वे कॉलेज जा सकेंगे। राज्यों से बातचीत के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्हें खोलने की इजाजत देगा।

- समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा।

- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।

- 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

- राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

- 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे।

- कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

- इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो, बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

- रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेस बंद रहेंगी। अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेनें चल रही हैं।

- इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी। अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें चल रही हैं।

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